नियम
रेलवे विभाग द्वारा स्पेशल यात्रा के वास्ते जो भी नियम बनाये गये हैं (सामान, रेलवे टाईम टेबिल और बोगी चेकिंग के वास्ते) उनका पूर्ण रूप से यात्रियों को पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र केवल ऋषिकेश (देहरादून) होगा। उपभोक्ता समिति के अन्तर्गत आने वाले विवाद का भी न्यायक्षेत्र ऋषिकेश (देहरादून) ही होगा।
यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी बुकिंग कराने के पश्चात् हैड ऑफिस में अवश्य सूचना दें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना ना हो। यात्री सीट बुक कराते समय संस्थापक स्व0 लाला शिवचरण लाल अग्रवाल का नाम, फोटो एवं यात्रा संस्था का नाम सावधानी पूर्वक पढ़कर ही सीट बुक करवायें।
प्रत्येक यात्री टाईम टेबल के अनुसार चलने को बाध्य होंगे, यदि किसी कारणवश कोई गु्रप से अलग होता है तो अगले स्टेशन/गन्तव्य पर यात्री अपने खर्चे पर पहुचेगें। संक्रमक रोगी, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले अथवा झगडालू यात्री को यात्रा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार व्यवस्थापक का होगा।
यदि कोई यात्री किन्हीं कारणवश अथवा अस्वस्थ होने की वजह से अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापिस आना चाहेगा तो उस अवस्था में यात्री को व्यवस्थापक की तरफ से केवल घर तक पहुंचाने हेतु रेलवे का थ्री टायर स्लीपर क्लास टिकिट ही दिया जायेगा। किराया वापसी किसी भी अवस्था में देय नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल यात्रा समाप्ति के 5 दिन पूर्व तक लागू होगी।
यात्रा में ट्रेन की उपलब्धता, समय के आधार पर निर्भर होती है अतः रेल के देर से पहुँचने, फ्लाइट लेट होने / बस खराब होने/ रेलवे द्वारा बदलाव/ मौसम खराब होने/साप्ताहिक अवकाश/ बन्द/ रैली आदि के कारण सें किसी स्थान पर दर्शन ना होने पर संस्था/ व्यवस्थापक द्वारा कार्यक्रम में जो भी बदलाव किया जायेगा, यात्रियों से निवेदन है कि परिस्थतियों को समझते हुए उसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।